CM Kisan Kalyan Yojana: मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (सीएमकेकेवाई) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय में वृद्धि, कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी और इसका क्रियान्वयन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है।
योजना के लाभ
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को अनेक लाभ प्रदान किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- ऋण माफी: योजना के तहत 2 लाख रुपये तक के ऋण माफ किए गए हैं।
- आर्थिक सहायता: किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर ₹6000 की सहायता प्रदान की जाती है।
- कृषि आदानों पर सब्सिडी: किसानों को बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- फसल बीमा: किसानों को फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- सिंचाई सुविधाओं में सुधार: योजना के तहत सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए विभिन्न कार्य किए जाते हैं।
- कृषि विपणन: किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृषि विपणन सुविधाओं में सुधार किया जाता है।
पात्रता
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना
- किसान होना
- भूमि का स्वामित्व होना
- अन्य निर्धारित मानदंडों को पूरा करना
आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन करते समय किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- फसल बीमा प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)
- अन्य निर्धारित दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किए जा सकते हैं:
- ऑनलाइन आवेदन: किसान मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://mp.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ऑफलाइन आवेदन: किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना का प्रभाव
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। योजना के तहत:
- किसानों की आय में वृद्धि हुई है।
- कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है।
- किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।